पासपोर्ट और वीजा में क्या अंतर है? | Difference between Passport and Visa | Fact | Passport vs Visa | By:- BK Mishra
भारत के कई लोग अक्सर घूमने,पढ़ने या फिर नोकरी करने के लिए विदेश जाते है। लेकिन विदेश जाने के लिए पासपोर्ट और वीसा की जरूरत पड़ती है और बिना वीसा और पासपोर्ट के आप विदेश नही जा सकते है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी है जहाँ आप बिना वीसा के भी जा सकते है। लेकिन कई लोगों को इस बात को लेकर कंफ्यूजन होती है कि आखिर वीसा और पासपोर्ट में अंतर क्या होता है।
लेकिन अगर देखा जाये तो ये एक दूसरे से बिलकुल अलग होते है, पर इनका इस्तेमाल एक साथ किया जाता है, और इसी वजह से कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाते है। पासपोर्ट और वीसा में क्या अंतर होता है ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है पासपोर्ट और वीसा होते क्या है।
पासपोर्ट क्या है?
पासपोर्ट को हिंदी में “पारपत्र” कहा जाता है। पासपोर्ट एक कानूनी दस्तावेज (Legal Document) होता है जो विदेश में आपकी पहचान के काम आता है। पासपोर्ट विदेश यात्रा में काम आता है, पासपोर्ट के बिना आप विदेश नही जा सकते है। बता दे की पासपोर्ट पर उस व्यक्ति की पूरी जानकारी दी रहती है जैसे की नाम, माता पिता का नाम, लिंग (Sex), जन्म स्थान, व्यवसाय, राष्ट्रीयता और साथ ही पासपोर्ट को जारी करने वाला प्राधिकरण, जारी करने की दिनांक और स्थान, कंट्री कोड और वैधता भी दी होती है।
पासपोर्ट का इस्तेमाल अपने देश के अलावा अन्य दूसरे देश में यात्रा करने के लिए किया जाता है अगर आपके पास पासपोर्ट नही है तो आप विदेश तो कैसे भी नही जा सकते है। जब कोई व्यक्ति पासपोर्ट के लिए Apply करता है तो उस देश की सरकार उस व्यक्ति के बारे में सारी जाँच करने के बाद ही पासपोर्ट देती है। अगर कोई व्यक्ति कानूनी रूप से सही नही है तो उसका पासपोर्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है|
वीजा क्या है?
वीजा का मतलब होता है वह कागज जो देखा गया हो’। वीजा एक तरह की अनुमति Permission होती है जो किसी व्यक्ति को अपने देश के अलावा किसी दूसरे देश में रहने, घूमने या फिर काम करने के लिए लेनी होती है।
यह अनुमति उस देश द्वारा दी जाती है जिस देश में व्यक्ति जाना चाहता है।
वीजा एक अलग दस्तावेज (Document) के रूप में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये आवेदक के पासपोर्ट पर ही एक मोहर के रूप में होता है। जो इस बात को बताता है कि इस व्यक्ति के बारे में पुष्टि (Confirmation) कर दी गई है, और अब यह व्यक्ति इस देश में अस्थाई रूप से प्रवेश कर सकता है।
वीसा अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग प्रकार के होते हैं और पूरी दुनिया में लगभग 40-50 प्रकार के वीजा आवेदनकर्ताओं को दिए जाते हैं।
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